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प्रधानाचार्य निलंबित मुकदमे का आदेश

सचिन सेन
पीएमबी गोंडा। मिड डे मील योजना में गबन के मामले में मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने शुक्रवार को प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर कला के प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने व गबन की रकम वेतन से काटने के निर्देश दिए हैं। पिछले दिनों में ग्राम प्रधान साबरुननिशां ने प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय नरायनपुर कला में 13 वर्षों से तैनात प्रधानाध्यापक विश्राम सिंह पर मध्याह्न भोजन योजना में लाखों रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। प्रधान ने आरोप लगाया कि चेक पर उनसे हस्ताक्षर कराने के बाद आगे अंक बढ़ाकर रकम निकाली गई है। जब उसके पति ने हस्ताक्षर कराने आए प्रधानाध्यापक की चेक की फोटो मोबाइल में खींचना शुरू किया। तब उसे विश्वास हो गया। 18 माह में 61 हजार की जगह 10 लाख रुपये से अधिक रकम की निकासी की गई है। मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई। इस दौरान प्रथमदृष्टया 1.67 लाख रुपये गबन का मामला सामने आया है। इस कमिश्नर ने प्रधानाचार्य के खिलाफ एफआईआर के साथ रिकवरी के आदेश दिए हैं। मंडलायुक्त ने खंड शिक्षाधिकारी कटरा बाजार सीमा पांडेय और हलधरमऊ रियाज अहमद को मामले की विस्तृत जांच के लिए नामित किया है। साथ ही एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है।

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