पीएमबी लखनऊ । हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया।एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया कि बिजनौर थाना का भवन सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया है।याचिका पर मई 2022 में ही न्यायालय में जवाब मांगा था लेकिन उक्त आदेश के बावजूद कोई जवाब ना आने पर पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए बुधवार को मामले की सुनवाई नीत की गई है।
यह आदेश न्यायमूर्ति ए आर मसूदी व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने त्रिलोचन सिंह व अन्य की याचिका पर पारित किया है। याचियो के अधिवक्ता प्रशांत जयसवाल ने बताया कि बिजनौर रोड पर सीआरपीएफ चौराहे पर वर्ष 2012 से 14 के बीच बिजनौर पुलिस चौकी बनाई गई जो सिर्फ एक कमरे की थी। धीरे-धीरे उप चौकी का अतिक्रमण बढ़ने लगा और बिजनौर थाना बनने के बाद उक्त चौकी में ही था ना चलाया जाने लगा। अधिवक्ता का कहना है कि ठीक चौराहे के पास थाना बनाए जाने से यहां भीषण जाम की समस्या हमेशा रहती है, यही नहीं पुलिस द्वारा सीज की गई गाड़ियां तथा पुलिसकर्मियों की गाड़ियां भी थाने के बाहर खड़ी होती हैं।
मामले पर सुनवाई
मामले पर सुनवाई करते हुए 31 मई 2022 को ही न्यायालय ने जवाब मांगा था।न्यायालय ने यह भी पूछा था कि उक्त खाने के भवन निर्माण के लिए आवश्यक अनुमति ली गई थी अथवा नहीं। काफी समय बीत जाने के बावजूद जवाब ना आने पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस कमिश्नर को तलब कर लिया।
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